वस, पटियाला हाउस
सीक्रेट डॉक्युमेंट्स लीक केस में गिरफ्तार एक सरकारी कर्मचारी को अदालत ने इस आधार पर जमानत दे दी कि सीबीआई 60 दिनों के तय समय के भीतर उसके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। अदालत ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अपर डिविजनल क्लर्क दलजीत सिंह को दो लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक स्योरिटी देने पर जेल से रिहा कर दिया।
सीबीआई जज एससी राजन ने कहा, आरोपी सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत जमानत पाने का कानूनी हकदार है, क्योंकि इस मामले में सीबीआई 60 दिन की निर्धारित अवधि में चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। सिंह को 16 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने यह कहते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया कि यह मामला अहम स्टेज पर है और जांच चल रही है।
जांच एजेंसी ने सिंह समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोप लगाया था कि वे गोपनीय सरकारी दस्तावेज हासिल कर उन्हें दूसरों तक पहुंचा रहे थे।