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सुलह को तैयार निरुपम, पर अड़ीं स्मृति ईरानी!

नवभारत टाइम्स | 1 Mar 2015, 1:07 am
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अदालत ने मानव संसाधन विकास मंत्री और कांग्रेस नेता को एक-दूसरे के खिलाफ दायर मानहानि की...

patiala court asks smriti irani and sanjay nirupam to solve case outside
सुलह को तैयार निरुपम, पर अड़ीं स्मृति ईरानी!

नई दिल्ली

दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता संजय निरुपम को एक-दूसरे के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायतों को लेकर समझौता करने पर विचार करने का सुझाव दिया। दोनों नेताओं के वकीलों से मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट धीरज मित्तल ने कहा कि दोनों मामले एक-दूसरे के खिलाफ हैं, आपस में सुलझाए जा सकते हैं। ईरानी और निरुपम को समझौता या सुलह पर विचार करना चाहिए। इस पर निरुपम के वकील ने अदालत से कहा कि वे तो समझौते को तैयार हैं, लेकिन ईरानी इसके लिए तैयार नहीं हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने ईरानी की मांग पर उन्हें इस दिन के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी, क्योंकि उन्हें शनिवार को संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेना था। दूसरी तरफ, निरुपम के वकील ने अदालत को बताया कि उनके क्लाइंट को दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दे रखी है।

पूर्व कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने 20 दिसंबर, 2012 को स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि जब गुजरात के विधानसभा चुनाव नतीजों की घोषणा हुई थी, तब एक टीवी पर बहस के दौरान बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। स्मृति ने भी उसी बहस के दौरान कांग्रेस नेता के खिलाफ ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई थी।

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