साकेत
अदालत ने बांग्लादेश के तीन नागरिकों को एक फार्महाउस में डकैती डालने की योजना बनाने और अवैध रूप से भारत में रहने का दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई। दोषियों ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
अडिशनल सेशन जज राजीव बंसल ने रफीकुल इस्लाम, मोहम्मद दलीम और मोहम्मद जाफर को सजा सुनाई। वे बांग्लादेश के नागरिक हैं, मगर दिल्ली में रह रहे हैं। दोषियों के काफी गरीब परिवार से होने की वजह से उन पर महज 300-300 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्हें सजा सुनाने के साथ ही हालांकि इस वजह से रिहा कर दिया गया कि वे ट्रायल के दौरान ही सजा पूरी कर चुके हैं और अन्य मामलों में उन्हें हिरासत में लिए जाने की जरुरत नहीं है।
मामले में एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए जो तारीख दी गई थी, उसी दिन इस्लाम, दलीम और जाफर ने कहा कि वे अपना अपराध कबूल करना चाहते हैं।
अदालत ने बांग्लादेश के तीन नागरिकों को एक फार्महाउस में डकैती डालने की योजना बनाने और अवैध रूप से भारत में रहने का दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई। दोषियों ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
अडिशनल सेशन जज राजीव बंसल ने रफीकुल इस्लाम, मोहम्मद दलीम और मोहम्मद जाफर को सजा सुनाई। वे बांग्लादेश के नागरिक हैं, मगर दिल्ली में रह रहे हैं। दोषियों के काफी गरीब परिवार से होने की वजह से उन पर महज 300-300 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्हें सजा सुनाने के साथ ही हालांकि इस वजह से रिहा कर दिया गया कि वे ट्रायल के दौरान ही सजा पूरी कर चुके हैं और अन्य मामलों में उन्हें हिरासत में लिए जाने की जरुरत नहीं है।
मामले में एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए जो तारीख दी गई थी, उसी दिन इस्लाम, दलीम और जाफर ने कहा कि वे अपना अपराध कबूल करना चाहते हैं।